N4N DESK - शिक्षा के मंदिर में महिला शिक्षिका से छेड़खानी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालनेवाले प्रभारी हेडमास्टर और शिक्षक को डीईओ ने बड़ा एक्शन लेते हुए संस्पेंड कर दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ डीईओ ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश बीईओ को दिया है।
मामला गौनाहा प्रखंड के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय से जुड़ा है। जहां बीते 26 नवंबर को पीड़ित बीपीएससी शिक्षिका ने इसकी शिकायत डीएम समेत अन्य अधिकारियों से की थी। शिक्षिका की पदस्थापना इस विद्यालय में बीती 17 फरवरी को हुई थी। शिक्षिका ने बताया कि ज्वाइनिंग करने के बाद से ही प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार यादव एवं शिक्षक वृजमोहन उसी समय से उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। इस दौरान दोनों ने कई बार पीड़िता के साथ अश्लील हरकत भी की।
विरोध करने पर अपहरण करने और गांव वालों को भड़काकर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट में प्राथमिकी कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।
शिक्षिका की शिकायत को जिला शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया और इसके लिए जांच टीम गठित की गई। जांच टीम को शिक्षिका के साथ जबरदस्ती किए जाने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। जिसके बाद जांच टीम ने दोनों शिक्षकों से मामले में जवाब मांगा था। लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) रजनीकांत प्रवीण ने प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार यादव और शिक्षक वृजमोहन को निलंबित कर दिया है।
डीईओ ने दोनों के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है। साथ ही निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र बैरिया निर्धारित किया गया है।