BHAGALPUR : पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका CWJC NO 11181/2021 अभय कुमार के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया और ORS की सुनवाई के उपरांत दिनांक 7 /3/2024 को आदेश पारित करते हुए खनन एवं भूतव्य विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या A-N और 01 के L-K BRICKS 42 /20 / 2645/M दिनांक 14/9 /2020 को निरस्त कर दिया गया था.
प्रासंगिक अधिसूचना में ईट भट्टे के प्रयोजन से मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं माना गया था. यदि खनन की गहराई समवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ मीटर से अधिक नहीं हो. उपरोक्त के अनुपालन हेतु पूर्व में भी कार्यालय से विभिन्न पत्र निर्गत किए गए थे.
इसके आलोक में उच्च न्यायालय बिहार पटना के द्वारा अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया था.सभी चिमनी भट्टा मालिक को संबंधित आदेश से अवगत कराते हुए निर्देशित करें. उसी को लेकर जिला खनन् पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक आहूत की गई थी. जिसमें पदाधिकारी केशव कुमार पासवान के द्वारा सभी को आदेश को बताते हुए अनुपालन करने का निर्देश दिया गया.
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट