इंटरनेट बंद करने का आदेश, सम्राट सरकार ने 26 जुलाई तक लगाई रोक, यहाँ नहीं चलेगा नेट
आदेश के तहत फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), WhatsApp, Instagram, Telegram समेत करीब 24 प्रकार की सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक रहेगी। इसके अलावा कुछ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सेवाएं भी प्रभावित होंगी।
Bihar News : छात्र आंदोलन और उपद्रव की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध 24 जुलाई दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह रोक मुजफ्फरपुर के पुलिस सब-डिवीजन टाउन-1 और टाउन-2 क्षेत्रों में लागू की गई है। सरकार का कहना है कि अफवाहों और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
फेसबुक, WhatsApp समेत कई सेवाएं प्रभावित
आदेश के तहत फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), WhatsApp, Instagram, Telegram समेत करीब 24 प्रकार की सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक रहेगी। इसके अलावा कुछ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सेवाएं भी प्रभावित होंगी। गृह विभाग ने यह आदेश Telecommunications Act, 2023 के तहत जारी किया है। इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित सेवाओं के जरिए संदेशों और सूचनाओं के प्रसार पर रोक रहेगी।
बैंकिंग, रेलवे और सरकारी सेवाओं को छूट
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी इंटरनेट सेवाओं और आवश्यक इंटरनेट आधारित सेवाओं पर इस प्रतिबंध का असर नहीं पड़ेगा। बैंकिंग, रेलवे और अस्पतालों समेत आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए इंटरनेट सेवा जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
छात्र आंदोलन के बीच सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाए जाने के बाद अब प्रशासन की कोशिश इलाके में अफवाहों और भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने की है।