Election Commission: CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग , पटना के राकेश सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Election Commission: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर उठे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी।
Election Commission: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर उठे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पटना निवासी राकेश कुमार सिंह समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं में CEC को निलंबित करने और निर्वाचन आयोग के कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों की जांच की मांग की गई है। मामले की सुनवाई CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, करेगी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के कुछ फैसले अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी या सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है और उसके फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होने चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से यह जांचने की मांग की गई है कि क्या CEC ने ऐसी शक्तियों का व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया, जो कानूनन पूरे निर्वाचन आयोग में निहित हैं।
14 फैसलों पर आपत्ति का दावा
मामले की पृष्ठभूमि में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने SIR से जुड़े कई फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्टों में ऐसे कम से कम 14 मामलों का उल्लेख है। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए थे।
रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग
राकेश कुमार सिंह की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर 2025 से याचिका के अंतिम निपटारे तक निर्वाचन आयोग से जुड़े भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें फाइल नोटिंग, बैठकों के मिनट्स, मंजूरियां, पत्राचार, IT एक्सेस रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, ऑडिट ट्रेल और मतदाता सूची में किए गए बदलावों का इतिहास शामिल है।याचिका में ERoNet/ECINet, Form-6 में बदलाव, SIR तथा पश्चिम बंगाल अपीलीय न्यायाधिकरणों में दाखिल अपीलों से संबंधित रिकॉर्ड भी संरक्षित रखने की मांग की गई है।
अंतिम सुनवाई तक CEC को हटाने की मांग
याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के तौर पर अंतिम सुनवाई तक CEC ज्ञानेश कुमार को उनके पद के कार्यों से दूर रखने की मांग की है। साथ ही खाली होने वाले पद पर नियुक्ति के लिए ऐसी समिति की सिफारिश का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी भूमिका हो।मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 5 अक्टूबर की तारीख तय की थी। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि अदालत निर्वाचन आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और लगाए गए एकतरफा फैसलों के आरोपों पर क्या रुख अपनाती है।