Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून, विपक्ष करेगा सुप्रीम कोर्ट का रुख

Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित हुआ था।

Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी- फोटो : social Media

Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिससे यह विधेयक अब कानून बन गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित हुआ था। लोकसभा में इसे 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया और 288 मतों से पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में इसे 4 अप्रैल 2025 को 128 मतों से समर्थन मिला।

इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, पक्षपात और दुरुपयोग को रोकना है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त किया गया है, जिसमें अब कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। इसके अलावा, सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है।

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विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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राष्ट्रपति मुर्मु की मंजूरी के साथ ही वक्फ (संशोधन) विधेयक अब एक कानूनी रूप ले चुका है और इसका प्रभाव पूरे देश में लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों के हित में सुधार लाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

वहीं बिहार विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।