Bihar Police: बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में शराब तस्करी हो रही है। यहीं नहीं शराब तस्करी में कई पुलिस सिपाही भी तस्करों की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना अररिया से सामने आया है। जहां सब- इंस्पेक्टर पर शराब तस्करी और रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। इस मामले जांच के बाद डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है।
सब-इंस्पेक्टर निलंबित
जानकारी अनुसार अररिया जिले के नरपतगंज (बसमतिया) थाने के सब-इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह को रिश्वत लेने और शराब तस्करी में संलिप्तता के आरोप में डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने निलंबित कर दिया है। डीआईजी की सख्त कार्रवाई से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है।
रिश्वत लेकर केस डायरी कमजोर करने का आरोप
एसआई अरविंद कुमार सिंह पर शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के साथ-साथ रिश्वत लेकर केस डायरी को प्रभावित करने का आरोप है। आरोपों की जांच में दोषी पाए जाने पर डीआईजी ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, अररिया होगा।डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि अनुसंधानकर्ता एसआई अरविंद कुमार सिंह ने कांड की जांच लगभग पूरी होने के बाद अचानक तीन गवाहों के बयान दर्ज किए, जिससे प्राथमिकी अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई।
बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही
उन्होंने बताया कि गवाहों के बयानों में बदलाव कर अभियुक्त को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। न्यायालय में ट्रायल के दौरान आरोपी को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया गया। NDPS एक्ट के तहत 124 किलो गांजा की जब्ती के बावजूद मामले को कमजोर करने का प्रयास किया गया। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पुलिस महकमे की छवि धूमिल होती है और जनता का विश्वास कम होता है।
शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में एसआई अरविंद कुमार सिंह पर शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों से मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। प्राथमिकी अभियुक्त, पूर्व मुखिया मुजम्मिल अंसारी से रिश्वत लेकर उसका नाम केस डायरी से हटाने का आरोप है। इसके आलोक में 3 मार्च 2025 को NDPS एक्ट के तहत जांच की गई। इस मामले में मुख्य आरोप 124 किलो गांजा की तस्करी का मामला, प्राथमिकी अभियुक्त इब्तिकार आलम और मुजम्मिल अंसारी के खिलाफ ठोस सबूत, मुजम्मिल अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अन्य अभियुक्त इब्तिकार आलम ने 13 दिसंबर 2024 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
रानीगंज थानाध्यक्ष भी निलंबित
डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने कटिहार नगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष, वर्तमान में रानीगंज (अररिया) में पदस्थ पुलिस निरीक्षक निर्मल कुमार यादवेंदु को भी निलंबित कर दिया है। कटिहार नगर थाना कांड संख्या 108/17 में गिरफ्तार अभियुक्तों को 24 घंटे के बजाय 48 घंटे तक कस्टडी में रखने का आरोप, हाईकोर्ट के आदेश और विभागीय जांच में गड़बड़ी के चलते निलंबित किया गया है। फरवरी 2017 में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को तय समयसीमा से अधिक हिरासत में रखा गया था।
डीआईजी का सख्त संदेश
डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाएगी। इस कड़ी कार्रवाई से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है और यह संदेश स्पष्ट है कि अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।