AURANGABAD : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने खुदवा थाना कांड संख्या -62/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सुनवाई के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सभी अभियुक्तों को 29/01/25 को दोषी ठहराया गया था। आज़ सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त उपेन्द्र सिंह, मुन्ना पटेल, अजित पटेल, मुकेश पटेल,राजू पटेल, रंजीत पटेल,सरजु सिंह, रामजी सिंह खुदवा को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और सभी अभियुक्तों को दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा -147 में एक साल की सजा और धारा 148 में तीन साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुमन कुमार ग्राम खुदवा के द्वारा 10/11/21 को अभियुक्तों के खिलाफ खुदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उनका भाई रात्रि 11 बजे पटवन कर लौट रहे थे तो सुरेश सिंह के घर पर ले जाकर मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके आरोप में यह सजा सुनाई गई है।
औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट