Banka Civil Court: बांका सिविल कोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत! गुटखा या खैनी थूके जानें पर 6 महीने की जेल समेत हजारों का जुर्माना, जान ले जरूरी खबर

Banka Civil Court: बांका सिविल कोर्ट परिसर को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गुटखा-खैनी खाकर थूकने वालों पर FIR दर्ज की जा रही है। अब तक दर्जनभर लोग पकड़े गए, दोषियों को 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है।

Banka Civil Court
बांका सिविल कोर्ट सफाई अभियान- फोटो : SOCIAL MEDIA

Banka Civil Court: बिहार के बांका सिविल कोर्ट परिसर को साफ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पिछले एक महीने से बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। न्यायालय प्रशासन ने प्रवेश द्वारों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिनमें गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और दंड का उल्लेख है।इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और गुटखा-खैनी खाकर परिसर में थूककर गंदगी फैला रहे हैं।

गुटखा थूकने पर दर्ज हुई FIR

प्रधान जिला जज सत्यभूषण आर्य के निर्देश पर शुक्रवार को तीन लोगों के खिलाफ टाउन और फुल्लीडुमर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।न्यायालय परिसर में गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी का सेवन और थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।वकीलों और न्यायालय कर्मियों ने नियम का पालन करते हुए ऐसे नशे का सेवन बंद कर दिया है।आसपास की दुकानों ने भी ऐसे उत्पाद बेचना बंद कर दिया है।थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि अब तक ऐसे मामलों में लगभग एक दर्जन FIR दर्ज हो चुकी हैं और कार्रवाई जारी है।

रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी

शनिवार को न्यायालय के नाजिर अरविंद कुमार ने गुटखा थूकते हुए दो लोगों को पकड़ा। इसमें संजय झा (देवबंधा, गोड्डा) और सुमन झा (अमलो गांव) के हैं।दोनों पर बिहार सरकार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के तहत केस दर्ज हुआ।इसी तरह, कोर्ट प्रबंधक प्रेमजीत शेखर ने फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के तेलिया गांव निवासी प्रीतम कुमार सिंह को बार-बार गुटखा थूकते रंगे हाथ पकड़ लिया और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई।

कानून के तहत सजा और जुर्माना

जिला जज ने चेतावनी दी है कि  इस तरह की हरकत दोहराने पर आरोपी को जुर्माना लगाया जाएगा।साथ ही, दोषियों को 6 महीने तक की कारावास की सजा भी हो सकती है।यह कदम स्पष्ट करता है कि न्यायालय परिसर में स्वच्छता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं होगा।