10 जून से बिहार में लागू होगा इंटर स्टेट ट्रांजिट पास, बिना ISTP खनिज वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
बिहार में अवैध खनन और खनिज राजस्व की चोरी रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने कमर कस ली है। आगामी 10 जून 2026 से राज्य के बाहर से आने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों के लिए ISTP अनिवार्य कर दिया गया है...
Banka : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से लघु खनिज (जैसे बालू, गिट्टी आदि) लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस पास के राज्य में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन और परिवहन पर लगेगी लगाम, तय हुई शुल्क की दरें
बांका के जिला खनन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में होने वाले अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके साथ ही खनिज राजस्व की पारदर्शी निगरानी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के चालान में खनिज की मात्रा वजन (मीट्रिक टन) में होगी, उन्हें 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क देना होगा। वहीं, जिन वाहनों के चालान में खनिज घनमीटर में दर्ज होगा, उन्हें 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।
पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, चालान के 6 घंटे के भीतर पास जरूरी
नई नियमावली के तहत अब सभी वाहन मालिकों और चालकों को विभागीय पोर्टल https://istp.bihar.gov.in पर जाकर अपने वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जहां से उन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अन्य राज्यों से खनिज लोड होने और वहां का परिवहन चालान जारी होने के अधिकतम 6 घंटे के भीतर वाहन चालकों को बिहार का ऑनलाइन ट्रांजिट पास (ISTP) जेनरेट करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन को अवैध परिवहन की श्रेणी में माना जाएगा।
जांच के दौरान दोनों दस्तावेज जरूरी, नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना
खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिहार की सीमा में परिवहन के दौरान जांच टीम के समक्ष वाहन चालक के पास दो मुख्य दस्तावेज—वैध खनिज परिवहन चालान और इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP)—होना अनिवार्य है। जांच के दौरान यदि इनमें से एक भी दस्तावेज गायब मिला, तो 'बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019' तथा संशोधित नियमावली 2026 के तहत गाड़ी को जब्त करते हुए भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खनिज कारोबारियों से नियमों के पालन की अपील, बांका में अलर्ट
इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर जिला खनन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने सभी वाहन मालिकों, चालकों और खनिज कारोबारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और परेशानी से बचने के लिए नियमों का अक्षरशः पालन करें। विभाग द्वारा 10 जून से सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। बांका जिला प्रशासन ने भी इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
चन्द्रशेखर भगत की रिपोर्ट