Bihar Crime - नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन यौन शोषण में लालू यादव को 20 साल की जेल, बिहार के इस कोर्ट ने सुनाई सजा

Bihar Crime - नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे रेप करने के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 20 साल की सजा सुनाई है।

Bihar Crime - नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन यौन शोषण में ला

Banka - नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन यौन शोषण के मामले में पुलिस ने लालू यादव नाम के व्यक्ति को 20 साल के कठोरा कारावास की सुनाई गई है। यह फैसला बांका जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत ने सुनाई है। साथ  ही लालू यादव पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।25 जून 2019 की रात वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर सो रही थी। रात में उसकी पुत्री अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला।

एक माह बाद मिली जानकारी

लगभग एक माह बाद लड़की ने स्वजन को फोन कर जानकारी दी कि घुटिया निवासी लालू यादव उसे जबरन उठा कर ले गया है और लगातार उसका यौन शोषण कर रहा है। साथ ही उसने जबरन शादी भी कर ली है।

पुलिस ने सूचना के आधार पर लड़की को बरामद किया और मामले की विधिवत जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में इस प्रकरण में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को समुचित मुआवजा प्रदान करे। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में भाग लिया।