Akshara Singh Case : बेगूसराय कोर्ट ने भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को उपस्थित होने का दिया आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला
Akshara Singh Case : भोजपुरी ऐक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी है. बेगूसराय कोर्ट ने अभिनेत्री को मैनेजर के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. जानिये क्या है पूरा मामला.....

BEGUSARAI : लोक गायिका अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर विपिन सिंह के विरुद्ध बेगूसराय की एक अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 406 427 एवं 34 के तहत संज्ञान लेते हुए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ओम प्रकाश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अधिकारी ने यह आदेश शनिवार को सुनवाई के बाद पारित किया। बताते चले की बेगूसराय जिला बछवारा थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल किया था।
दायर मुकदमा में शिवेश मिश्रा ने कहा था समस्तीपुर जिला के सिंधिया में दुर्गा पूजा समिति नगमा के लिए अक्षरा सिंह को कार्यक्रम करने हेतु 5 लाख 51000 देकर बुक कराया गया। अक्षरा सिंह सिंह 24 10 2023 को कार्यक्रम के लिए सिंधिया में उपस्थित हुई और मंच पर 12:00 बजे रात्रि में कार्यक्रम करने जब गई तो 12:30 बजे तक कार्यक्रम की। इसी दौरान दर्शकों के द्वारा उन पर रुपया फेंका गया। जिससे गुस्सा कर माइक पटकते हुए मंच से भाग गई और कार्यक्रम करने से इनकार कर गई।
इसी घटना को लेकर शिवेश मिश्रा ने उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दाखिल करते हुए अपना और अपने पक्ष के गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया। जांच बंद होने के उपरांत मामले की संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य का अवलोकन करते हुए अक्षरा सिंह एवं उनके मैनेजर के विरुद्ध संज्ञान लेकर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मुकदमा संख्या 2006/23 है।
बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट