Bihar Crime : बेगूसराय कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को सुनाई सजा, 10 साल का मिला सश्रम कारावास
Bihar Crime : बेगुसराय व्यवहार न्यायालय ने पत्नी के अह्त्यारे पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सूनाई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई. ....पढ़िए आगे

BEGUSARAI : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित पति बरौनी थाना के नींगा टोला मिर्जापुर चांद निवासी मोहम्मद साबिर को पत्नी शहनाज खातून की हत्या में दोषी पाकर सजा सुनाई। न्यायालय में आरोपित पति मोहम्मद साबिर को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी में दोषी घोषित किया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि समस्तीपुर जिला के रोसरा थाना के मोतीपुर निवासी शहनाज खातून की शादी आरोपित मोहम्मद साबिर के साथ वर्ष 2015 में संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित पति समेत पूरा ससुराल वाला दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। दहेज के लिए प्रताङना सहते हुए शहनाज खातून अपने ससुराल मे ही रही और इस दरम्यान शहनाज खातून को तीन बच्चे हुए। दिनांक 8 जून 2022 को साढे पांच बजे शहनाज खातून के भाई सूचक शौकत अली को फोन आया कि शहनाज खातून की तबियत खराब है फिर फोन आता है कि शहनाज की मृत्यु हो गयी।
सूचक वहां जाकर देखा कि शहनाज खातून की मौत हो चुकी है। मगर शहनाज के गले पर निशान था। सूचक ने शहनाज के ससुराल वालो से पुछा मगर किसी ने संतोषजनक जबाब नही दिया।सूचक ने मृतिका शहनाज खातून के पति समेत अन्य ससुराल वालो के विरुद्ध थाना में बरौनी थाना कांड संख्या 255/2022 के तहत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि आरोपित मोहम्मद साबिर इस मामले मे 9 जून 2022 से लगातार जेल में है। आपको बता दे की आरोपित मोहम्मद साबिर की जमानत याचिका को पटना उच्च न्यायालय द्वारा 17 अगस्त 2023 को खारिज कर दी गई थी और निचली अदालत को 1 साल के अंदर विचारण को पूरा करने का आदेश दिया गया था।
बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट