लोक शिकायत निवारण कार्यालय भागलपुर में बिना जांच आवेदन निपटाने के आरोपों पर प्रभारी नगर आयुक्त ने रखा पक्ष, जानिए क्या हुआ

Bihar News: भागलपुर जिला के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में नगर निगम के ट्रेड लाईसेंस घोटाला और होल्डिंग टेक्स घोटाला से जुड़े आरोपों की खबर के बाद नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त कुन्दन कुमार ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है. उन्होंने कहा कि news4nation में 'दिखावा बना लोक शिकायत कार्यालय, अवैध निर्माण रोकने के आवेदन को एडीएम ने बिना जांच निपटाया, पीड़ित ने कहा प्रशासन में नहीं होती सुनवाई' शीर्षक से 20 जून को जो खबर छपी. इसमें शिकायतकर्ता ने जांच किये बिना ही आवेदन लौटाने के जो कथित आरोप लगाए हैं वह भ्रामक है.
कुंदन कुमार ने कहा कि उनके कार्यालय के स्तर पर सभी प्रकार के लोक शिकायत से जुड़े मामलों की जांच की जाती है. जिन मामलों को लेकर शिकायतकर्ता ने अपना पक्ष रखा है उसकी जांच भी की गई है. साथ ही जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है. साथ ही शिकायत के आधार पर मामलों में कार्रवाई भी की जा रही है. इसलिए लोक शिकायत कार्यालय के दिखावा बनने का आरोप उचित नहीं है. हालांकि जब उनसे पूछा गया कि खबर को लेकर उनका पक्ष रखने के लिए सम्पर्क किया गया था तो उन्होंने फोन नहीं उठाया था, इस पर कुंदन कुमार ने कहा कि वे विभागीय व्यस्तता के कारण उस समय अपना पक्ष नहीं रख पाए थे.
शिकायतकर्ता को नहीं मिला जांच प्रतिवेदन
एक ओर जहां कुंदन कुमार की ओर से जांच करने और उसे जिलाधिकारी कार्यालय को भेजने की बातें कहीं गई तो दूसरी ओर शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें जांच से जुड़े प्रतिवेदन नहीं मिले हैं. शिकायतकर्ता ने कहा कि लोक शिकायत की जांच में क्या निकलकर सामने आया इसकी जानकारी उन्हें भी देनी थी क्योंकि वे शिकायतकर्ता हैं. लेकिन उन्हें कोई जांच प्रतिवेदन नहीं मिला है. गौरतलब है कि भागलपुर जिला के लोक शिकायत निवारण कार्यालय मे एक आवेदक SK SINGH ने अवैध निर्माण से सबंधित एक शिकायत ऑनलाइन 9999901120525550316 दर्ज करवाई थी. उनका कहना है कि शिकायत करने के बाद दो तीन तारीखों में ही मेरे आवेदन को ही जड़ से निपटा दिया गया. उनका आरोप है कि विभाग द्वारा उनकी शिकायत का पुर्णतः समाधान नहीं हुआ. इसी तरह ट्रेड लाइसेंस सहित अन्य मामलों के आरोपितों का भी समान कथित आरोप है.
बाल मुकुंद की रिपोर्ट