केंद्र सरकार ने ग्रामीण बैंक रिटायरीज के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के आप्तसचिव कुमार श्यामल पार्थसारथी ने आदेश जारी करते हुए 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि वे पेंशन और कंप्युटर इन्क्रीमेंट से जुड़े लंबित भुगतान को जल्द निपटाएं। इसके तहत पेंशन बकाए का 30 प्रतिशत और कंप्युटर इन्क्रीमेंट का 25 प्रतिशत एरियर भुगतान किया जाएगा।
इस आदेश में यह साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर 31 दिसंबर तक यह भुगतान पूरा करना अनिवार्य है। इसमें उन रिटायरीज और मृत कर्मियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने 2018 में पेंशन विकल्प का चयन नहीं किया था। इन सभी को पेंशन अधिसूचना 2024 के तहत 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ मिलेगा। जो रिटायरी अप्रैल 2018 से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी नवंबर 1993 से लेकर अब तक के बकाए का 30 प्रतिशत भुगतान इसी साल दिसंबर तक कर दिया जाएगा।
ग्रामीण बैंक रिटायरीज को मिलेंगे पचास हजार से पांच लाख तक के बकाए
केन्द्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण बैंक सेवा में नवंबर 1993 से कार्यरत रिटायरीज को पिछले महीने ही 50 प्रतिशत कंप्युटर इन्क्रीमेंट का भुगतान किया जा चुका है। दिसंबर तक, बचा हुआ 25 प्रतिशत भी दे दिया जाएगा। इस तरह, सभी पात्र कर्मियों को लगभग पचास हजार से पांच लाख रुपये तक का एरियर मिलने की उम्मीद है।
जनवरी 2025 में अवमानना याचिका पर सुनवाई
यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया कि अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को होनी है। इससे पहले सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर बकाया पेंशन भुगतान की संपूर्ण जानकारी देनी होगी।
कर्मचारियों में उत्साह, लेकिन प्रक्रिया में तेजी की आवश्यकता
इस आदेश से बिहार के ग्रामीण बैंक कर्मचारियों में उत्साह है, लेकिन कई कर्मचारियों का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। यह सरकार की पहल निश्चित रूप से राहत देने वाली है और बिहार के हजारों बैंक रिटायरीज को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है