Bihar Politics:अब 'बाहुबली' नहीं चलेगा! नीतीश सरकार का हथियारों पर वार, बंदूकधारियों इस दिन तक करा लें ये काम नहीं तो...

Bihar Politics: प्रशासन ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर स्वच्छ, स्वतंत्र, भयमुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के हथियारों और कारतूसों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अभियान शुरू करने की घो

Arms verification campaign Buxar district
बंदूकधारियों पर कार्रवाई और चेतावनी- फोटो : reporter

Bihar Politics: बक्सर जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर स्वच्छ, स्वतंत्र, भयमुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के हथियारों और कारतूसों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान शस्त्र नियमावली, 2016 के नियम 30 और 112 के तहत 21 जून से 27 जून 2025 तक चलेगा।

अभियान का उद्देश्य 

चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सत्यापन के लिए बक्सर जिले के सभी थानों में दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सत्यापन का समय प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को अपने शस्त्र, कारतूस और अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ संबंधित थाने पर उपस्थित होना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद दंडाधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त हस्ताक्षर के साथ डीआर नंबर अंकित करेंगे और एक वर्ष में क्रय किए गए कारतूस का विवरण भी दर्ज होगा। सत्यापन प्रतिवेदन दो दिनों के भीतर जिला शस्त्र शाखा को सौंपना होगा, साथ ही दैनिक अपडेट अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करना होगा।

थानावार तिथि और जिम्मेदारी

बक्सर मुफस्सिल: अंचलाधिकारी चौसा (21-27 जून)।

बक्सर औद्योगिक: अंचलाधिकारी बक्सर (21-27 जून)।

बक्सर नगर: प्रखंड विकास पदाधिकारी बक्सर (21-27 जून)।

धनसोई: अंचलाधिकारी राजपुर (21-27 जून)।

राजपुर: प्रखंड विकास पदाधिकारी राजपुर (21-27 जून)।

ईटाढ़ी: प्रखंड विकास पदाधिकारी ईटाढ़ी (21-27 जून)।

ब्रह्मपुर: अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर (21-27 जून)।

बगेन गोला: प्रखंड विकास पदाधिकारी केसठ (21-27 जून)।

सिमरी: अंचलाधिकारी सिमरी (21-27 जून)।

डुमराँव: अंचलाधिकारी डुमराँव (21-27 जून)।

कृष्णाव्रह्म: प्रखंड विकास पदाधिकारी चक्की (21-27 जून)।

कोरान सराय: प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमराँव (21-27 जून)।

नावानगर: अंचलाधिकारी नावानगर (21-27 जून)।

सिकरौल: प्रखंड विकास पदाधिकारी नावानगर (21-27 जून)।

मुरार: प्रखंड विकास पदाधिकारी चौंगाई (21-27 जून)।

नैनीजोर: प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर (21-27 जून)।

तिलक राय के हाता: प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी (21-27 जून)।

राम दास राय के डेरा: कार्यपालक दंडाधिकारी डुमराँव (21-27 जून)।

सोनवर्षा: अंचलाधिकारी केसठ (21-27 जून)।

वासुदेवा: अंचलाधिकारी ईटाढ़ी (21-27 जून)।

नया भोजपुर: अंचलाधिकारी चौंगाई (21-27 जून)।

चक्की: अंचलाधिकारी चक्की (21-27 जून)।

विशेष दिशा-निर्देश

70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन कर शस्त्र संचालन की योग्यता का उल्लेख करना अनिवार्य है। एनडीएएल (National Database Arms Licence) में अंकित सूची के आधार पर सत्यापन होगा, लेकिन सूची से बाहर के शस्त्र धारकों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची और नवीकरण प्रक्रिया में लंबित आवेदनों का भी सत्यापन होगा। अनुज्ञप्तिधारी की फोटो से पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और बिना उनकी उपस्थिति में सत्यापन निषेध है। गैर-मौजूदगी में शस्त्र जब्त किए जाएंगे।

कार्रवाई और चेतावनी

आदेश का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन/रद्दीकरण की कार्रवाई होगी। जानकारी बक्सर जिला वेबसाइट (buxar.nic.in) पर उपलब्ध है। अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी व्यस्त होने पर अन्य राजस्व अधिकारियों को कार्य सौंप सकते हैं।

रिपोर्ट- संदीप कुमार