Bihar Teacher News: बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 को लागू कर दिया है। इस नियमावली के तहत, बार-बार देरी से स्कूल आने वाले या अनुशासनहीन शिक्षकों का तबादला प्रखंड या जिले से बाहर किया जाएगा।
नियमावली की विशेषताएं
आचरण संहिता का पालन अनिवार्य: शिक्षकों को आचरण संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।लगातार देरी से आने वाले शिक्षकों को उनके मौजूदा जिले या प्रखंड से बाहर भेजा जाएगा।जिला शिक्षा पदाधिकारी जिले के भीतर स्थानांतरण का निर्णय कर सकते हैं।जिले से बाहर तबादले का अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक को होगा।शिक्षकों को तबादले से पहले तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा।
गंभीर दंड का प्रावधान
शिक्षकों को गंभीर मामलों में निलंबन, बर्खास्तगी, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी सजा का प्रावधान किया गया है।शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी केवल शिक्षा विभाग की नीति और योग्यता के तहत दी जाएगी।
स्कूल का माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई
जिन शिक्षकों की गतिविधियां स्कूल का माहौल खराब करने वाली पाई जाएंगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल का वातावरण छात्रों के लिए अनुकूल और शिक्षण के लिए प्रभावी बना रहे।