PATNA - बिहार में शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद सामान्य शिक्षकों के लिए सरल एवं उदार स्थानातंरण तथा पदस्थापन की नीति लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री की यह घोषणा उन लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अभी ट्रांसफर के इंतजार में हैं।
इस दौरान जदयू कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कहा कि ऐसे शिक्षक जो खुद या उनके परिवार में कोई गंभीर समस्या से पीड़ित है, उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके लिए स्थानातंरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
बता दें कि शिक्षा विभाग ने विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिका से ही ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद बिहार में शिक्षकों के ऐसे 5000 आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आए हैं। जिसमें राज्य के सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में कार्यरत ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं ने विशेष परिस्थिति में अपने ट्रांसफर की इच्छा जाहिर की है।
शिक्षा विभाग ने स्थानातंरण के लिए ये सात विशेष कारण तय किए हैं, जिनके आधार पर शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सात कारण हैं -
असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)-स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए