PATNA - बीते एक दिसंबर को एलएलबी, एलएलएम जैसे लॉ कोर्सेस में एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा क्लैट के सवालों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ संस्था कंसॉर्टियम ऑफ एनएलयू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया गया है। इसके कारण अब लॉ कॉलेजों मे एडमिशन में विलंब हो सकता है।
वेबसाइट पर जारी किया नोटिस
सीएनएलयू (कंसॉर्टियम ऑफ एनएलयू) ने क्लैट ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उचित राहत के लिए जितनी जल्दी डेट मिलेगी, अपील करेंगे। क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। इस कारण क्लैट काउंसलिंग 2025 में थोड़ी देरी होगी। एनएलयू की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में भी देर होगी, जो पहले 26 दिसंबर को आने वाली थी।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती ही जारी होगा नया कैलेंडर
एनएलयू कंसॉर्टियम ने क्लैट लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस में कहा है कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया पूरी होगी और उचित राहत मिलेगी, क्लैट काउंसलिंग और एनएलयू एडमिशन 2025 डेट के लिए फ्रेश कैलेंडर जारी किया जायेगा।
हाईकोर्ट बैंच ने दखल देने का दिया निर्देश
इससे पहले क्लैट परीक्षा के दो प्रश्नों को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश देते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के एकल बेंच के खिलाफ सीएनएलयू ने हाइकोर्ट की ही डिवीजन बेंच में अपील कर चुका था, लेकिन बेंच ने सिंगल जज के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि एक दिसंबर को क्लैट 2025 का आयोजन किया गया था। सात दिसंबर को दोनों की आंसर-की जारी हुई, लेकिन क्लैट पीजी आंसर-की में कुछ गलतियों पर आपत्ति दर्ज की गयी। इसे लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगी। 20 दिसंबर को हाइकोर्ट ने आपत्ति को सही ठहराते हुए कंसॉर्टियम को दोबारा रिजल्ट तैयार करने और क्लैट की नयी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था।