N4N DESK - आईएएस अधिकारियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सभी आईएएस को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश केंद्र सरकार की विशेष सचिव रचना पाटिल द्वारा जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार सभी आईएस को दिनांक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा गया है। आईएएस को यह विवरण ऑनलाइन देने के लिए कहा गया है।
31 जनवरी तक का समय
सभी आईएएस को अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं देने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है।
बता दें कि हर साल बिहार सहित देश के सभी आईएएस और आईपीएस को अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करना होता है।