Vaishali: बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले जारी है। कई बार इन मामलों में पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ चुकी है। ऐसा ही एक मामला वैशाली से सामने आया है। दरअसल, शराब बरामदगी के मामले में किस तरह पुलिस कारोबारी को बचाकर निर्दोष को फसती है। इसका उदाहरण बानगी बेलसर थाने में देखने को मिला है। जब निर्दोष युवक को छोड़ने के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस पूरे मामले में बेलसर पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
निर्दोष पाया गया हिरासत में लिया गया युवक
निर्दोष युवक को हिरासत में लिए जाने की खबर जैसे ही वैशाली पुलिस अधीक्षक को चली वैशाली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुधवार को निर्दोष युवक को पीआर बंद पर छोड़ा गया। हिरासत में लिया गया युवक प्रथम अनुसंधान में निर्दोष पाया गया। इसके बाद बेलसर पुलिस ने उसे पीआर बंद पर रिहा किया। जबकि रिहा किए गए युवक सनोज सिंह के विरुद्ध पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश शाह ने अपने बयान पर कांड संख्या 440/24 मैं नाम दर्ज प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। युवक को छोड़े जाने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। बेलसर थाना अध्यक्ष के द्वारा अग्रसित किए गए पहले प्राथमिक में तेल टैंकर के मालिक तथा चालक के साथ ही थाना क्षेत्र के करनेजी गांव निवासी पिंटू सिंह अजय राय सनोज सिंह तथा वैशाली थाना क्षेत्र के गुड्डू पासवान को आरोपित किया गया है।
थानाध्यक्ष जांच के घेरे में
अग्रसारित प्राथमिक की प्रति में वैशाली थाना अध्यक्ष ने केस के जांच का जिमा में एसआई राहुल कुमार को दिया है। वहीं बताया गया कि इस केस के बदले गए प्राथमिक में नामजद आरोपियों के नामों मे सनोज सिंह का नाम हटाकर अन्य दो व्यक्तियों का नाम भी जोड़ दिया गया। रविवार के दिन थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव से पुलिस ने तेल टैंकर में तहखाना बनाकर छुपाए गाय विदेशी शराब को जब्त किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना में लिप्त लोगों के नाम को प्राथमिक्की में दर्ज नहीं कर निर्दोष युवक पर प्राथमिक कर उसे हिरासत में ले लिया था।
थानाध्यक्ष निलंबित
इसके बाद मंगलवार को ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष के खिलाफ बेलसर थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। हंगामा के सूचना मिलने पर एसडीपीओ 2 गोपाल मंडल ने थाना पहुंचकर मामले की जांच की थी। इस संबंध में एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया था कि प्रथम दृश्य जांच में सनोज सिंह की संलिप्त का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद रिहा कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट को आरक्षित अधीक्षक महोदय को भेजा गया है। भेजे गए जांच रिपोर्ट में बेलसर थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए। इसके बाद वैशाली पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने कार्रवाई करते हुए। बेलसर थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस विज्ञप्ति कर जानकारी दिया कि बेलसर थाना अध्यक्ष का शराब कांड में संदिग्ध आचरण को लेकर उन्हें निलंबित किया गया।
हाजीपुर से ऋषभ की रिपोर्ट