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Bihar News: 40 हजार रु के लोभ में फंसे CO साहब, SDO के आदेश पर थाने में दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस,जाने पूरा मामला....

Bihar News: रोहतास जिले के दिनारा अंचल के सर्कल ऑफिसर मोहम्मद अजहरूद्दीन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। बिक्रमगंज के कार्यपालक अधिकारी की शिकायत पर दिनारा थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

CO पर  थाने में दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस
CO पर थाने में दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस- फोटो : social Media

Bihar News:बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है तो वहीं अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। जमीन की मापी करानी हो ,म्यूटेशन-सक्सेशन कराना हो या डीड में नाम चढ़ाना हो या फिर उसमें सुधार कराना हो, प्लॉट के आकार के अनुसार घूस की रासि तय बताई जा रही है। अंचलों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बिना पैसा दिए जमीन की मापी भी नहीं होती है।

रोहतास जिले के दिनारा अंचल के सीओ मोहम्मद अजहरूद्दीन पर भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई भूमि मापी में रिश्वत लेने और अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप में की गई है।दिनारा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अंचल अधिकारी मोहम्मद अजहरूद्दीन पर भ्रष्टाचार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता  की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बिक्रमगंज के कार्यपालक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है।पीड़िता ज्ञांती देवी ने आरोप लगाया था कि अंचल अधिकारी ने भूमि मापी के बदले उनसे 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। 

शिकायत में कहा गया है कि सीओ ने विपक्षी पक्ष से 40 हजार रुपये की रिश्वत ली है और इसी वजह से मापन नहीं कराया जा रहा है। आवेदिका ने एसडीएम के जनता दरबार और जिलाधिकारी के जनता दरबार में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों अधिकारियों ने सीओ को मापन कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीओ ने उनकी अनदेखी की।

बिक्रमगंज के एसडीएम अनिल बसाक ने बताया कि पीड़िता ने इस संबंध में कई बार शिकायत की थी और एसडीएम और डीएम दोनों ने मापी कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन, सीओ ने जानबूझकर मापी को टाला और अधिकारियों को गलत जानकारी दी। एएसडीएम अनिल बसाक ने बताया कि सीओ के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि सीओ ने जानबूझकर मापन को टाला है और उच्च अधिकारियों को भी गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

रिपोर्ट- विवेकानंद

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