बिहार के नवादा में भाई की हत्या के मामले में हत्यारा भाई को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुभाष चन्द्र शर्मा ने सजा रजौली थाना क्षेत्र के बुढियासाख गांव निवासी विजय सिंह को सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसला में यह उल्लेखित किया है कि हिन्दू न्याय शास्त्र में पारिवारिक बंधन गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व रखता है। खून के रिश्ते की हत्या करना घोर पाप है। अभियुक्त ने सगे भाई की हत्या कर घोर अपराध किया है। इसलिये अदालत ने अभियुक्त को अधिकतम सजा सुनाई।
वहीं अदालत ने मृतक की पत्नी को अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है। अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को दिए जाने का आदेश भी जारी किया है। मामला रजौली थाना कांड संख्या 226/16 से जुड़ा है। घटना 8 सितम्बर 2016 की है। दर्ज प्रथमिकी के अनुसार भाने सिंह अपने गांव से जंगल की ओर जा रहे थे।
तभी चमटा पथला के पास पूर्व से घात लगाये उसके भाई विजय सिंह ने टांगी से प्रहार कर भाने सिंह की हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी भुनेश्वरी देवी के बयान पर कांड अंकित किया गया था। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने पुलिस के चिन्हित गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने हत्यारा विजय सिंह को आजीवन का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नवादा से अमन की रिपोर्ट