SASARAM - बिहार के रोहतास में 21 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में अहम फैसला सुनाते हुए मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए 13 में से दो की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि एक के खिलाफ पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। उक्त फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार पंडा की कोर्ट ने सुनाया।
बता दें कि यह घटना संझौली थाने छेत्र के तिलई गाँव में 4 जनवरी 2003 को तिलई गांव के बाजार में शाम 6:00 बजे हुई थी जहां पुराने जमीनी विवाद को लेकर मामले के 13 अभियुक्त के द्वारा मिलकर गांव के पिंटू सिंह, शिवाजी सिंह और विजय सिंह को किडनैप कर गांव के बधार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजक अशोक बैठा के मुताबिक
अपहरण करने के बाद गांव के खेत के बधार में तीन लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। बबन सिंह के आवेदन के आधार पर 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 231/2003 में चल रहा था। जिसमें आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में सुदामा पासवान नाखून धोबी त्रिभुवन बैठा शिव पर्सन धोबी शिवकुमार धोबी, मालिक राम , शलिक राम जयेंद्र राम ,बेचन महतो ,छेदी धोबी सहित सभी को सजा सुनाई है।
मामले के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी वही एक अभियुक्त भोला बैठा को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी इसके बाद कोर्ट ने सभी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
रिपोर्ट - रंजन कुमार