BJP MLA Mishrilal Yadav:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका! इस नेता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 4 दिन बाद 27 मई को हो सकती है सजा
BJP MLA Mishrilal Yadav: दरभंगा की अदालत ने भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की आपराधिक अपील खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। जानिए पूरा मामला, दोष सिद्ध धारा, और अब हाई कोर्ट की ओर बढ़ता मामला।

BJP MLA Mishrilal Yadav: दरभंगा जिला और अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव को कोर्ट से कोई राहत नहीं दी है। भादवि की धारा 506 और 323 के तहत दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की है। बुधवार (22 मई) को हुई सुनवाई और बहस के बाद दरभंगा मंडल कारा से लाए गए दोनों आरोपितों को सीधे जेल भेज दिया गया।
भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सह-आरोपी सुरेश यादव पर शिकायतकर्ता उमेश मिश्र समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने गंभीर हमला और लूटपाट का आरोप लगाया गया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने 29 जनवरी 2019 को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 20-25 लोगों ने घेर लिया। उस दौरान मिश्रीलाल यादव ने फरसा से सिर पर वार किया, जिससे गंभीर चोट आई। सुरेश यादव ने लाठी-रॉड से हमला कर ₹2300 लूट लिए। इसके बाद उनका ईलाज केवटी पीएचसी और डीएमसीएच में किया गया।
पहले का फैसला और अपील की प्रक्रिया
पहला फैसला दरभंगा एमपी/एमएलए कोर्ट की तरफ से 21 फरवरी 2025 को लिया गया। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य ने धारा 323 के तहत 3 माह की जेल + ₹500 जुर्माना लगाया। हालांकि, फैसले के खिलाफ अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव ने अपील दायर की लेकिन 24 मई 2025 को अदालत ने अपील खारिज कर दी। 27 मई को सजा सुनाई जाएगी। धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सजा तय होगी। इस बीच दोनों आरोपी जेल में ही रहेंगे
हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला
विधायक के पास अब केवल पटना हाईकोर्ट में अपील का करने का ऑप्शन बचा है। हालांकि, कोर्ट का फैसला आने तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। वहीं अभियोजन पक्ष (PP) रेणु झा ने कोर्ट से सजा बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने की बात कही है। इसके अलावा सूचक उमेश मिश्र ने कोर्ट से सजा बढ़ाने की मांग भी की। इस पर कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य और गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देना उचित है।