Darbhanga news: दरभंगा कोर्ट ने DMCH अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें क्यों लया इतना बड़ा फैसला
Darbhanga news: दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने अदालती आदेश का पालन न करने पर DMCH अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने जख्म प्रतिवेदन और केस डायरी समय पर प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लिया।

Darbhanga news: बिहार के दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शनिवार (23 अगस्त 2025) को बड़ा कदम उठाते हुए डीएमसीएच अधीक्षक और सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
मामला क्या है?
मंडल कारा (जेल) में बंद अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने डीएमसीएच अधीक्षक से जख्म प्रतिवेदन (Injury Report) की मांग की थी।बार-बार आदेश देने के बावजूद न तो रिपोर्ट भेजी गई और न ही अनुपालन न होने का कारण बताया गया।इसी तरह सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष ने भी एक मामले में केस डायरी अदालत में प्रस्तुत नहीं की।
कोर्ट का आदेश
1 जुलाई 2025 से जमानत याचिकाएं लंबित हैं क्योंकि जरूरी दस्तावेज कोर्ट में नहीं पहुंचे।18 अगस्त को कोर्ट ने डीएमसीएच अधीक्षक को पत्र भी भेजा था, लेकिन जवाब नहीं मिला।बार-बार निर्देशों की अवहेलना के बाद कोर्ट ने शनिवार को कठोर कार्रवाई करते हुए डीएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मामले के अनुसंधानकर्ता पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
कब तक देना होगा जवाब?
बेंता थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि गिरफ्तारी वारंट का 28 अगस्त 2025 या उससे पहले कार्यान्वयन प्रतिवेदन अदालत में जमा करें।वहीं, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष से संबंधित मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर 2025 या उससे पहले केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।इन आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) दरभंगा पर डाली गई है।