Bihar news - बीजेपी विधायक मिश्री लाल को हो सकती है दो साल की सजा, इस मामले में कोर्ट में आरोप साबित

Bihar news - बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को आज कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। जबकि दूसरे मामले में उन पर आरोप सिद्ध हो गया है। जिसमें उन्हें दो साल की सजा हो सकती है।

Bihar news - बीजेपी विधायक मिश्री लाल को हो सकती है दो साल क
बीजेपी विधायक को नहीं मिली राहत- फोटो : varun thakur

Darbhanga - दरभंगा कोर्ट से राहत की उम्मीद  लगाए भाजपा  विधायक   मिश्री लाल यादव को झटका लगा है। कोर्ट में आज होनेवाली सुनवाई स्थगित  कर दी गई है। जिसके बाद विधायक  को फिर से जेल भेज दिया गया  हैइससे पहले पुलिस कस्टडी में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव जेल से अदालत लाया था। मारपीट मामले में तीन महीने की सजा के खिलाफ भाजपा विधायक अपील पर  आज दरभंगा अदालत में फैसला आना था। जिसके  कारण आज  कोर्ट पर सभी की नजरें थी। ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया कर दी गई। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर 27 मई को सजा सुनाया जायेंगा।

दरअसल, दरभंगा जिला के एकमात्र एम पी/एम एल ए की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने विचारण वाद सं. 884/23 का बिचारण  पुरा कर दोनों दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है। 

दोनो जूर्मियों के विरूद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 19 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सं. 4/19 संस्थित कराया। सुचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला। जब वह गोसाईं टोल पहूंचा तो पुरब दिशा से आ रहे मिश्री लाल यादव,सुरेश यादव एवं अन्य 20/25 ब्यक्ति हरवे हथियार से लैश होकर कदमचौक पर घेर कर गाली गलौज करने लगा। जब उसने विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार किया। जिससे उसका सिर कट गया और खून बहने लगा। 

सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिया।जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ। अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान पश्चात  शुक्रवार को एम पी एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्या की अदालत ने बिधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई थी। इस आदेश के आलोक में विधायक मिश्रीलाल यादव आज ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत में अपील के लिए गए थे। जहां से उन्हें 24 घंटा के लिए हिरासत में लेकर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया गया है। 

वहीं अब दूसरे पक्ष के द्वारा दायर याचिका पर 27 मई को सुनवाई होगी  जिसमें सूचक उमेश मिश्र ने याचिका में कम सजा को लेकर  अदालत में का दरवाजा खटखटाया जिसमें  6/25 में की  अपील की हुई है वहीं 506 में सजा हो इसके लिए अदालत ने दोषी मानते हुये 27 फैसला सुनाया जायेगा

अगर कोर्ट मिश्री लाल यादव को दो साल की सजा सुनाती है तो न सिर्फ  उन्हें अपने विधायकी गंवनी पड़ेगी, बल्कि आनेवाले  विधानसभा चुनाव भी नहीं  लड़ पाएंगे।

Report - varun thakur