GAYA NEWS : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गया डीएम ने की 61 मामलों की सुनवाई, आधिकारियों के दिए कई निर्देश

GAYA NEWS : गया डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 61 मामलों की सुनवाई की. इस मौके पर उन्होंने अधिकारीयों को कई निर्देश दिए....पढ़िए आगे

GAYA NEWS :  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गया डीए
मामलों की सुनवाई - फोटो : social media

GAYA : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 61 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। हरेंद्र मांझी एवं प्रमोद कुमार ग्राम -पडरिया, बाबू बिगहा, थाना- मगध विश्वविद्यालय  के द्वारा नल जल योजना में कार्यरत अनुरक्षक का मानदेय नहीं मिलने के संबंध में वाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बोधगया को पोर्टल पर नाम चढ़ाने एवं अनुरक्षक के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

गणेश यादव, थाना- परैया, अनचल -गुरारू के द्वारा परवाम से प्राप्त भूमि पर बने मिट्टी के मकान में ताला लगाने के संबंध में वाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी ने अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने को कहा। कमलेश कुमार, ग्राम- सिसवर, थाना- खिरासराय के द्वारा रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, खिजरसराय को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

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रोहन महतो, पिता स्वर्गीय नाथूंन महतो, ग्राम कंडी, थाना चंदौती के अंतर्गत खाता संख्या 260 का जमाबंदी सुधार करने हेतु नापी करने हेतु वाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में अंचल अधिकारी नगर गया को अपने स्तर से नापी कराने हेतु निर्देश दिया गया। डीएम के आदेश से शिकायतकर्ताओं ने ख़ुशी जाहिर की। 

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गया से मनोज की रिपोर्ट