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BIHAR TRANSPORT - NH और एसएच के किनारे लावारिस या खराब पड़े वाहनों को जब्त कर होगी कार्रवाई, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई को जारी हुआ निर्देश

BIHAR TRANSPORT - बिहार परिवहन विभाग ने एनएच और एसएच किनारें सालो से खराब पड़ी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने बताया कि इन गाड़ियों के कारण सड़क की यातायात प्रभावित हो रही है। ऐसे में उन्हें हटाया जा रहा है।

BIHAR TRANSPORT - NH और एसएच के किनारे लावारिस या खराब पड़े वाहनों को जब्त कर होगी कार्रवाई, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई को जारी हुआ निर्देश

PATNA - राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राजकीय उच्च मार्ग के किनारे खराब या लावारिस पड़े बस और ट्रकों को हटाने की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीटीटो, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई को अलग-अलग हाईवे को चिन्हित कर वाहनों का फोटोग्राफ, लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।  

ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी  रहती है संभावना

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं।

लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची

सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें। उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा।

वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन

परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है?  क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है। इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं। यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई

परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन वाहनों को किसी पुलिस केस के तहत जप्त किया गया है। यदि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करें और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

रिपोर्ट - कुलदीप भारद्वाज

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