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Bihar School News: शिक्षा विभाग ने रसोईया बहाली के लिए नियम में किया बदलाव,स्कूल में काम करने के लिए यह कागज होना जरूरी

नए नियमों के तहत रसोइयों का चयन अब अधिक पारदर्शी और नियमबद्ध होगा। यह कदम उम्र संबंधी गड़बड़ियों को रोकने और योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए उठाया गया है।

Bihar School News: शिक्षा विभाग ने रसोईया बहाली के लिए नियम में किया बदलाव,स्कूल में काम करने के लिए यह कागज होना जरूरी
रसोईया बहाली के लिए नियम में बदलाव- फोटो : freepik

Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। अब रसोइयों के चयन में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला उम्र संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है।

चयन के मुख्य दिशा-निर्देश:

आयु सीमा:

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष

रसोइये 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर स्वत: कार्यमुक्त माने जाएंगे।

अनिवार्य प्रमाण पत्र:

शिक्षित उम्मीदवार: शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

अशिक्षित उम्मीदवार: जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य।

उम्र संबंधी गड़बड़ियां:

विभिन्न जिलों में यह सामने आया कि 60 साल पूरा करने के बाद भी रसोइये काम कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र न होने से उम्र की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। जिले में 10,000 से अधिक रसोइये मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत हैं। इनका चयन विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है।

सरकारी स्कूलों पर बिहार सरकार की पहल

बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के लिए यह कदम उठाया है। जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से चयन प्रक्रिया में सुधार होगा और उम्र संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।


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