PATNA - स्कूल में देर से पहुंचने पर वेतन कटने के डर से परेशान शिक्षकों के लिए एसीएस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के तहत लेट से पहुंचनेवाले शिक्षकों का वेतन काटा जायेगा या नहीं। नये नियम के अनुसार शिक्षकों को स्कूल लेट से पहुंचने पर कुछ राहत मिलने वाली है।
गौरतलब है कि शिक्षकों को स्कूल में एक मिनट भी लेट होने पर वर्तमान नियम के अनुसार उनका उस दिन का वेतन काटा जा रहा है। परिणाण स्वरूप अक्टूबर महीने में जो वेतन कटने का आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार बिहार में 17 हजार शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया गया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगर किसी कारणवश शिक्षक को उपस्थिति दर्ज कराने में इंटरनेट की निष्क्रियता की वजह से एक मिनट का भी लेट होता है तो इसके बारे में प्रधानाध्यापक को जानकारी देनी होती है। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इससे शिक्षकों का पूरा समाधान नहीं हो पाता है। अंततः उनका वेतन कट ही जाता है।
अब शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार स्कूल में देर से पहुंचने और अटेंडेंस बनाने पर उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। इस नियम के अनुसार महीने में अगर शिक्षक 4 दिन 10 मिनट से अधिक देर से स्कूल पहुंचता है तो उसकी क्षतिपूर्ति वेतन न काटकर एक कैजुअल लीव से की जाएगी। यानि इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक महीने में चार दिन 10 मिनट से अधिक देर से स्कूल पहुंचेंगे तो आपका एक कैजूअल लीव वेतन की जगह एडजस्ट किया जायेगा।
इस संबंध में एसीएस सिद्धार्थ ने बताया है कि ‘अब शिक्षकों के स्कूल लेट पहुंचने पर ई-शिक्षा कोष पर लेट पंच को अपडेट किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तय नियमावली को जोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के मुताबिक शिक्षक या कर्मी 4 दिन तक स्कूल लेट पहुंचते हैं तो उनकी एक छुट्टी एडजस्ट की जाएगी।'