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PATNA HIGHCOURT NEWS - BSEB की गलती के कारण पंचायत शिक्षक पर लगा फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप, अब हाईकोर्ट ने बोर्ड के सचिव को जवाब के लिए किया तलब

 PATNA HIGHCOURT NEWS - BSEB की गलती के कारण पंचायत शिक्षक पर लगा फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप, अब हाईकोर्ट ने बोर्ड के सचिव को जवाब के लिए किया तलब
बीएसईबी सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब- फोटो : आनंद वर्मा

PATNA - पटना हाईकोर्ट ने मैट्रिक सर्टिफिकेट में पिता का नाम एवं  जन्मतिथि गलत अंकित करने के मामले पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव कल तलब किया है ।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने परशुराम राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2007 में याचिकाकर्ता ने पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। आवश्यक सभी प्रमाण पत्र संलग्न किए थे। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता का नाम रामावतार राय है, लेकिन बीएसईबी द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता के पिता का नाम रंगबहादुर दर्ज हो गया।

 इसके अलावा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 1जनवरी, 1974 है, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 7 मई.1975 दर्ज है।  उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसके अभ्यावेदन के आधार पर पिता का नाम और जन्म तिथि सुधारी थी।

लेकिन मैट्रिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान सतर्कता विभाग ने पाया कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता के पिता का नाम और उसकी जन्म तिथि ग़लत दर्ज है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।इसमें कहा गया कि  याचिकाकर्ता ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति प्राप्त की। 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बैठे अधिकारी भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर,2024 को होगी ।

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