PATNA - पटना हाई कोर्ट ने एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एसीपी लाभ और उचित पेंशन समायोजन प्राप्त करने के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया। जस्टिस हरीश कुमार ने सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के सेवानिवृत्ति लाभों में एकतरफा कटौती प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और स्थापित वेतन समानता मानकों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान के हकदार होने के बावजूद एसीपी योजना का पूरा लाभ नहीं दिया गया। जबकि उनको कुछ लाभ मिले, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी सूचना के उनकी सेवानिवृत्ति पात्रता को कम कर दिया, स्थापित वेतन समानता सिद्धांतों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने मामले का अवलोकन कर विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ताओं की मूल पेंशन पात्रता को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तिथियों से देय पूर्ण एसीपी लाभ भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त पिछले न्यायिक निर्धारणों के अनुसार, किसी भी विलंबित बीमा और महंगाई भत्ते पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।