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BPSC Protest: जनसुराज को मिली इजाजत अब मरीन ड्राइव के नजदीक आमरण अनशन करेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन ये है शर्त

BPSC Protest: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मरीन ड्राइव के नजदीक आमरण अनशन करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन प्रसाशन ने शर्त भी रखा है....

प्रशांत  किशोर
Jansuraj got permission - फोटो : Reporter

BPSC Protest: राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, आखिरकार पटना जिला प्रशासन से जन सुराज पार्टी को मरीन ड्राइव के पास कैंप कार्यालय संचालन की अनुमति मिल गई है। जिसके बाद अब प्रशांत किशोर मरीन ड्राइव के नजदीक जल्द ही आमरण अनशन करते नजर आ सकते हैं। इसके पहले प्रशासन ने पीके को अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद पीके ने पत्र लिखकर जिला प्रसाशन से अनशन करने की अनुमति मांगी। ताजा मिली जानकारी के अनुसार अब जिला प्रसाशन ने जन सुराज को अनुमति दे दी है।

पटना प्रशासन ने जनसुराज को इस शर्त पर मरीन ड्राइव पर अनशन करने को कहा है कि वो वहां विधि व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। डीएम ने जनसुराज को इस शर्त पर कैंप संचालन की अनुमति दी है कि वहां विधि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। पीके का अनशन पिछले 12 दिनों से अनशन पर हैं।  उन्होंने कहा है कि वो तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। 

दरअसल, 12 जनवरी 2025 को पटना में मरीन ड्राइव पर LCT कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट के बगल में एक निजी जमीन पर जन सुराज का कैंप लग रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है. जनसुराज का कहना है कि जिला प्रशासन ने निजी जमीन पर भी कैंप नहीं लगाने दिया है. मौके पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची और टेंट-पंडाल के काम को बंद करवाया गया था। जिसके बाद जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की तरफ से जिलाधिकारी को पत्र दिया गया था। इस खत में कहा गया था कि सदर एसडीएम ने मरीन ड्राइव के नजदीक कैंप संचालन पर रोक लगाई है लिहाजा इस रोक को हटाया जाए।

प्रशांत किशोर ने पिछले महीने 13 दिसम्बर को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सिविल सेवा उम्मीदवारों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने 2 जनवरी को मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की और 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पटना उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए गांधी मैदान में ‘आमरण अनशन’ करने के लिए पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद किशोर को हिरासत में लिया गया. उच्च न्यायालय ने शहर में गर्दनी बाग इलाके के अलावा किसी अन्य स्थान पर इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.  

रिपोर्ट - कुलदीप भारद्वाज 

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