BPSC : 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जानिए अब क्या होगा

Supreme Court on BPSC
Supreme Court on BPSC- फोटो : news4nation

BPSC : 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया. परीक्षा रद्द वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. 13 दिसम्बर को हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के दावों के साथ बिहार BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दायर दी गई थी. लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया.


सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा. साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए सुनवाई से ही इनकार कर दिया. 

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दरअसल, 13 दिसम्बर को पटना के परीक्षा केंद्र पर अनियमितता की शिकायत को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. इसके विरोध में अभ्यर्थियों के एक समूह ने पटना के गर्दनीबाग में 15 दिसबर से लगातार प्रदर्शन और धरना दिया. हालाँकि BPSC ने परीक्षा में धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. वहीं पटना केंद्र की परीक्षा को 4 जनवरी को दोबारा ली गई. राज्य के अन्य जिलों में हुई परीक्षा को फिर से लेने से इनकार कर दिया. 

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इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. लेकिन अब शीर्ष अदालत ने बड़ा झटका दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाने कहा है. 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर ही जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी पटना में अनशन किया. 



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