दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या : पति, सास और देवर सहित पांच गिरफ्तार, तीन को भेजा गया जेल

कैमूर जिले में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मायके वालों ने पांंच लाख रुपये दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में पति, सास और देवर को गिरफ्तार किया है......

दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या : पति, सास और देवर सहित पांच
दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या- फोटो : देवव्रत

Kaimoor : जिले से दहेज प्रताड़ना और हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में ससुराल वालों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान भभुआ (वार्ड संख्या 18) निवासी दीपक कुमार की पुत्री सिम्भी कुमारी के रूप में की गई है। मामले की पुष्टि करते हुए मोहनिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (DSP) गोपाल कृष्ण ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।


तीन मुख्य आरोपियों को भेजा गया जेल, दो से जारी है पूछताछ

डीएसपी गोपाल कृष्ण ने जानकारी दी कि गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी पति विपिन जायसवाल, सास सरस्वती देवी और देवर संदीप जायसवाल शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। वहीं, हिरासत में लिए गए अन्य दो लोगों की घटना में संलिप्तता को लेकर पुलिस गहराई से जांच और पूछताछ कर रही है।


शादी के बाद से ही चार चक्का गाड़ी और 5 लाख नकद की थी मांग

घटना को लेकर मृतका के भाई रिशु कुमार ने रामगढ़ थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार, सिम्भी कुमारी का विवाह 9 फरवरी 2022 को रामगढ़ निवासी गोपाल प्रसाद जायसवाल के पुत्र विपिन जायसवाल के साथ हुआ था। शादी में मायके वालों ने करीब 20 लाख रुपये के उपहार और सामान दिए थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास, ससुर और देवर समेत ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया वाहन और 5 लाख रुपये नकद दहेज की मांग को लेकर सिम्भी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।


फोन पर दी थी कमरे में बंद कर जान से मारने की सूचना

परिजनों के मुताबिक, 20 अक्टूबर को सिम्भी ने फोन कर मायके वालों को रोते हुए बताया कि ससुराल के लोग उसे एक कमरे में बंद कर जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। सूचना मिलते ही मायके वाले जब तक रामगढ़ स्थित उसके ससुराल पहुंचे, तब तक उसकी हत्या की जा चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।


बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

रामगढ़ थाना पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) और 61(2)(a) के तहत कांड संख्या 316/2026 दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाकर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।


देवव्रत की रिपोर्ट