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High Court News: हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना पड़ा महंगा,दरभंगा कलेक्टर को 17 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामलें में दरभंगा के कलेक्टर,सीओ,सरवारा,दरभंगा और एसएचओ, सिमरी थाना को अवमानना वाद में जवाब तलब किया है।

Patna High Court
दरभंगा कलेक्टरको हाई कोर्ट में उपस्तित होने का निर्देश - फोटो : hiresh Kumar

High Court News: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामलें में दरभंगा के कलेक्टर,सीओ,सरवारा,दरभंगा और एसएचओ, सिमरी थाना को अवमानना वाद में जवाब तलब किया है।जस्टिस संदीप कुमार ने मधुरेश कुमार वर्मा  व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं इनके विरुद्ध अवमानना वाद  चलाया जाये।साथ ही इन अधिकारियों को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने 28 मार्च,2024 को इस मामलें पर  सुनवाई करते हुए सरवारा में अवैध रूप से बन रहे  पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने ये भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान किया था,जिस पर अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है।कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए दिये गये भूमि पर पंचायत भवन क्यों बनाया जा रहा है।

कोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने कहा था कि  कलेक्टर, दरभंगा द्वारा जवाब नहीं दायर करने पर अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट में क्रिस्मस की छुट्टी के दौरान पंचायत भवन का  निर्माण  दिन रात और तेजी से किया जा रहा  है।कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर ये निर्माण जारी है।

कोर्ट ने दरभंगा के जिला जज को निर्माण स्थल का मुआईना कर दस दिनों में  कोर्ट के समक्ष इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।साथ ही  इस मामलें में  दरभंगा के कलेक्टर समेत सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये जवाब देने को कहा गया कि उनके विरुद्ध क्यों अवमानना वाद चलाया जाये।कोर्ट ने जिलाधिकारी,दरभंगा को पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

  इस मामलें पर अगली सुनवाई  17 जनवरी,2025 को सुनवाई की जाएगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया।

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