PATNA/NEW DELHI - बिहार के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में महिला डीएसपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। दो सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यह मामला उस वक्त का है जब पुष्कर आनंद कैमूर जिले के एसपी पद पर तैनात थे। वहीं, महिला पुलिस अधिकारी उसी जिले में डीएसपी पद पर कार्यरत थीं।
शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण
दरअसल, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाते हुए एक महिला पुलिस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि महिला काफी समय से आईपीएस अधिकारी के साथ रिश्ते में थी और स्वेच्छा से उसके साथ रही तथा शारीरिक संबंध बनाए. अगर संबंध दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. तो यह आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है. इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना पूरी तरह से अनुचित है>
REPORT - KULDEEP BHARDWAJ