Bihar Transport News: बिहार में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ट्रैफिक पुलिस को वाहनों के सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वैध कागजात वाले वाहन ही सड़कों पर चल सकें।
ट्रैफिक पुलिस के अधिकार
पहले केवल परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास वाहनों की परमिट और अन्य कागजात की जांच करने का अधिकार था। अब ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गई है, जिससे वे बिना वैध कागजात वाले वाहनों पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह कदम विशेष रूप से शहरों में चलने वाले ऑटो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों की जांच को प्रभावी बनाने में सहायक होगा।
जांच प्रक्रिया और संभावित कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस द्वारा यदि किसी वाहन की जांच में दस्तावेज अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो संबंधित वाहन और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, ऐसे मामलों में केवल मोटर यान निरीक्षक (MVI) और अन्य अधिकारी ही कार्रवाई कर सकते थे। अब ट्रैफिक पुलिस को यह विशेष अधिकार मिलने से सड़क पर अव्यवस्था कम होने की संभावना है।
शहरों में यातायात सुधार
विशेष रूप से पटना जैसे शहरों में, जहां बेतरतीब तरीके से चलने वाले ऑटो और टुकटुक वाहनों की संख्या अधिक है, इस नए आदेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार, पटना में 20 से 22 हजार ऑटो के पास ही वैध परमिट हैं, जबकि वास्तविक संख्या 1 लाख 32 हजार से अधिक है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब इन वाहनों की अनुमति पत्रों की जांच कर सकेगी।