Madhubani Collectorate auctioned: बिकेगा मधुबनी कलेक्ट्रेट! कोर्ट के आदेश से प्रशासन में मचा हड़कंप
Madhubani Collectorate auctioned: मधुबनी प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने जिले के प्रशासनिक हब – मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और भवन को नीलाम करने का फरमान जारी कर दिया है।

Madhubani Collectorate auctioned: मधुबनी जिला प्रशासन के लिए मंगलवार का दिन किसी झटके से कम नहीं रहा। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने जिले के प्रशासनिक हब – मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और भवन को नीलाम करने का फरमान जारी कर दिया है। आदेश की वजह है – चार करोड़ 17 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करना, जो कि राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलना था।
इस आदेश के साथ ही सिविल कोर्ट, मधुबनी के नाजिर दुर्गानंद झा ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर नीलामी का कोर्ट नोटिस चस्पा कर दिया, जिससे पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अफरातफरी मच गई।कोर्ट का अल्टीमेटम – 15 दिनों में भुगतान करो, वरना बेच देंगे सरकारी जमीन-बिल्डिंग!
ये मामला आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 3/2016 का है।वादी पक्ष राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है जबकि प्रतिवादी पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल एवं बिहार सरकार है।
कंपनी का आरोप है कि उन्होंने पंडौल मिल में करोड़ों की पूंजी व कच्चा माल लगाया, जिसका भुगतान नहीं किया गया।पहले पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश घनश्याम प्रसाद ने भी रिक्वेस्ट वाद संख्या 7/2012 में भुगतान का आदेश दिया था।लेकिन सरकारी मशीनरी की ढीलाई ने कंपनी को कोर्ट से कलेक्ट्रेट की जमीन-बिल्डिंग नीलाम करने तक की इजाजत दिला दी।
नीलामी में क्या होगा शामिल:
दक्षिणी भाग की 10 कट्ठा कलेक्ट्रेट भूमि,दो मंजिला प्रशासनिक भवन,15 दिनों की समय सीमा तय,नोटिस कोर्ट नाजिर द्वारा समाहरणालय द्वार पर चस्पा किया गया.नाजिर टीम में वकील हरीशंकर श्रीवास्तव और नायब नाजिर अवधेश कुमार भी मौजूद रहे।
प्रशासन का रिएक्शन
डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद मामले की गंभीरता से समीक्षा कर उचित कदम उठाए जाएंगे।यह मामला बिहार में सरकारी अकुशलता, कागजी कार्रवाई के दलदल और कारोबारी हितों की अनदेखी का क्लासिक केस बन चुका है।एक कॉरपोरेट को उसका बकाया नहीं देना प्रशासन को इतना महंगा पड़ सकता है, इसका उदाहरण पूरे राज्य में विरला ही मिलेगा।