MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर के सड़कों पर चलने वाले वाहन मालिको के लिए यह सबसे जरूरी खबर है कि अगर आप शहर की सड़कों पर चल रहे हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं तो आप स्मार्ट सिटी के द्वारा लगाए गए कैमरे की नजर से नहीं बच पाएंगे। आपका चालान आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और अगर आपका मोबाइल आपका वाहन के रजिस्ट्रेशन से अपडेट नहीं है तो फिर डाक के माध्यम से आपके घर तक आपका चालान पहुंच जाएगा। बावजूद अगर जुर्माने की राशि को आप 90 दिनों के अंदर में नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन हो रद्द सकता है।
लग गयी रेड लाइट और कैमरा
बता दें कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के द्वारा अलग-अलग चौक चौराहों पर रेड लाइट और कैमरा लगाया गया है। बावजूद इसके अक्सर देखा जाता है की वाहन मालिक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं या फिर ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं। हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर ऐसे वाहन मालिक हो जाएं सावधान। आप कैमरे की नजर से नहीं बच रहे हैं और यह हम नहीं कह रहे हैं। बल्कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक महीने के अंदर की गई कार्रवाई कह रही है।
एक महीने के अंदर कई हजार वाहनों का कटा चालान
सिर्फ जनवरी माह की बात करे तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई हजार वाहनों पर नियम उल्लंघन करने को लेकर चालान काटा गया है। बिना हेलमेट के चलने वाले 10467 वाहन का चालान काटा गया। बिना सीटबेल्ट के चलने वाले 422 वाहन का चालान काटा गया। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 537 वाहन मालिकों का चालान काटा है। वही बात पॉल्यूशन के कर ले तो 400 वाहनों का चालान काटा गया है। ट्रिपल लोडिंग भी चलने वाले हो जाय सावधान एक महीने में 2300 वाहनों का चालान काटा गया है। वही बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर चलने वाले 330 वाहनों का एक महीने में चालान काटा गया है। वही रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहन मालिक भी हो जाएं सावधान 1850 लोगों का चालान रॉन्ग साइड चलने के लिए काटा गया है। यातायात पुलिस के बातों के अनदेखी करने के मामले में भी 115 लोगों के वाहन का चालान काटा गया है। पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्णा ने आम लोगों से अपील किया है कि अगर आप मुजफ्फरपुर की सड़कों पर चल रहे हैं तो फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी न करें और अगर आपने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की है और आपका चालान कट गया है तो 90 दिनों के अंदर अपने गाड़ी के कटे हुए चालान की राशि को जमा कर दें नहीं तो आप के वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवरी लाइसेंस रद्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रैफिक नियम के अनदेखी के कारण आपके वहां का चालान कट गया है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है अब चालान जमा करने के लिए अब एक ऐप जारी किया है echallan,parivahan,gov,in/index/accused -challan इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने वाहन का कटा हुआ चालान अपने मोबाइल से भी जमा कर सकते हैं जो बिल्कुल नि:शुल्क है।
ट्रैफिक डीएसपी ने आम लोगों से किया अपील
वही अब जिले के तमाम वाहन मालिकों से ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्णा ने अपील किया है की आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हेलमेट का उपयोग जरूर करें। ट्रिपल लोडिंग नहीं करें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा करें। आपके लिए ट्रैफिक पुलिस आपकी सेवा में लगातार तत्पर रहेगी।
मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट