Bihar News: नवादा में हत्याकांड मामले में कोर्ट का आया बड़ा फैसला, चार आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला
Bihar News: नवादा में कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Bihar News: बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य को तीन-तीन साल की कारावास की सजा दी गई है। यह फैसला तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाषचंद्र शर्मा ने शुक्रवार को सुनाया।
चार मुख्य दोषियों को आजीवन कारावास
मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का है। न्यायालय ने मुन्नी लाल यादव, राजाराम यादव, रामप्रवेश यादव और मिथिलेश यादव को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा।
दो अन्य दोषियों को तीन साल की सजा
वहीं, राकेश कुमार और रजनीश कुमार को धारा 324 (घातक हथियार से चोट पहुंचाना) के तहत तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 323 के तहत उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।
2022 में हुई थी हत्या
यह मामला 12 जनवरी 2022 का है, जब अषाढ़ी गांव निवासी बिजेंद्र कुमार की सामुदायिक भवन के पास धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक को बचाने पहुंचे उनके भाई उपेन्द्र कुमार को भी हमलावरों ने घायल कर दिया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी रिंकु देवी ने मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला
कोर्ट ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चारों मुख्य आरोपियों को हत्या का दोषी पाया, जबकि दो अन्य को मारपीट और घायल करने का दोषी ठहराया गया।
आपसी संबंध भी सामने आए
जानकारी के अनुसार, मुन्नी लाल और राजाराम आपस में भाई हैं। वहीं रामप्रवेश और मिथिलेश भी सगे भाई हैं। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है, जबकि दोषियों के लिए यह सख्त कानूनी कार्रवाई का उदाहरण बना है।