Bihar Police: सिरदला में धारा 163 लागू, प्रिंस हत्याकांड में 5 आरोपियों का सरेंडर, पुलिस का शिकंजा हुआ और कड़ा

Bihar Police: सिरदला थाना क्षेत्र में प्रिंस हत्याकांड के बाद BNSS की धारा 163 लागू की गई है। ...

Bihar Police: सिरदला में धारा 163 लागू, प्रिंस हत्याकांड में
सिरदला में धारा 163 लागू- फोटो : reporter

Bihar Police: नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र में प्रिंस हत्याकांड के बाद प्रशासन ने विधि-व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रजौली एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है। निषेधाज्ञा 19 सितंबर से 21 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, कार्यक्रम और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ाने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे नजर रखने की बात कही है। अफवाह, भ्रामक सूचना या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और वरीय पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

इधर, प्रिंस हत्याकांड में पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच शुक्रवार को पांच नामजद आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में अनुज राजवंशी, राजबली राजवंशी, चंदन राजवंशी, संतोष राजवंशी उर्फ अमन कुमार और रंगीला राजवंशी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी सिरदला थाना क्षेत्र के नाद गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

बताया जा रहा है कि बड़ही बिगहा और नाद गांव के बीच आहर को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा नहीं करने की अपील की है।

रिपोर्ट- अमन कुमार