Bihar Police: बिहार पुलिस में अब केवल वही पुलिसकर्मी बने रहेंगे जो फिजिकली और मेंटली फिट होंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की फिटनेस में कमी पाई जाती है या वह किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित होता है, तो उसे जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बनाए रखना है। बता दें कि, इन दिनों प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। ऐसे में बिहार पुलिस के द्वारा कई सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। एडीजी बिहार पुलिस को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं।
स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर होगी छंटनी
एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य संबंधी अयोग्य पुलिसकर्मियों की पहचान करें और आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर उन्हें सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई शुरू करें।
बिहार पुलिस नियमावली का प्रावधान
इस आदेश में पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 का हवाला दिया गया है। जिसके तहत स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ होता है, तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।
पुलिसकर्मियों को फिटनेस के प्रति किया जाएगा जागरूक
हर महीने होने वाली पुलिस मीटिंग में सभी पुलिसकर्मियों को फिटनेस की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी। एसएसपी और एसपी सुनिश्चित करेंगे कि हर पुलिसकर्मी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। यदि कोई अनफिट पाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पटना से अनिल की रिपोर्ट