मातृत्व अवकाश पर गई सहायक प्राध्यापिका को मिलेगा वेतन सहित तमाम लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

मातृत्व अवकाश पर गई सहायक प्राध्यापिका को मिलेगा वेतन सहित त

Patna -  पटना हाईकोर्ट ने टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका मुबीना के मामले में आदेश दिया है कि उन्हें मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन और संबंधित लाभ दिए जाएँ।जस्टिस हरीश कुमार ने यह आदेश मोबीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने बताया कि मुबीना 10 मई, 2020 से 11 नवंबर 2020 तक मातृत्व अवकाश पर थीं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अवकाश अवधि का वेतन जारी नहीं किया।उन्हें उस अवधि में  सेवा अनुभव व वेतनवृद्धि में शामिल किया।

विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार किसी महिला कर्मचारी को दो वर्ष की निरंतर सेवा से पूर्व मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ दिए जाने चाहिए और किसी उपविधि के कारण इसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को वेतन और अन्य लाभ आठ सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाएँ।