patna highcourt - बार काउंसिल ने इस दिग्गज अधिवक्ता के वकालत करने पर लगाई रोक, इस मामले में की गई कार्रवाई
patna highcourt - पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के वकालत करने पर बार काउंसिल ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता के खिलाफ महाधिवक्ता कार्यालय ने शिकायत की थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

Patna - बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति ने पटना हाईकोर्ट के वकील इंद्रदेव प्रसाद के वकालत करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।समिति ने महाधिवक्ता कार्यालय के अवर सचिव जटाशंकर झा की शिकायत पर सुनवाई के बाद इंद्रदेव प्रसाद को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम रोक लगाया है।
बतौर वकील कोर्ट आने पर रोक
इस मामले पर 29 जून,2025 को फिर सुनवाई होगी।इस अवधि में प्रसाद बतौर वकील किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे।उनके वकालत का लाइसेंस तबतक निलंबित रहेगा। दरअसल राज्य सरकार ने स्टैंडिंग कौंसिल 27 के पद पर उन्हें नियुक्त किया था।लेकिन पिछले साल 28 मई को विधि विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें हटा दिया।
इसके बावजूद भी वे अपने को स्टैंडिंग कौंसिल 27 के रुप में प्रस्तुत करते रहे।जटाशंकर झा ने इससे जुड़े सारे साक्ष्य समिति के समक्ष पेश किए। समिति ने सभी सबूतों को देखने के बाद अपने आदेश में कहा कि इंद्रदेव प्रसाद का आचरण सम्पूर्ण वकील समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है।