Bihar Voter List Revision: बिहार में आज जारी होगा मतदाता पुनरीक्षण का ड्राफ्ट, अगर कट गया है आपका नाम तो घबराएं नहीं, ऐसे आसानी से जुड़वा सकेंगे नाम, जानिए कैसे

Bihar Voter List Revision: बिहार में चल रही विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत आज यानी 1 अगस्त को एक अहम दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगी। जिसे राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा।
आज से कर सकेंगे आपत्ति
इस ड्राफ्ट सूची के जारी होने के साथ ही दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस दौरान वोटर अपनी जानकारी की जांच कर सकते हैं और यदि उनका नाम छूट गया है या किसी भी तरह की गलती है, तो सुधार या नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट में क्या है खास?
अब तक के आंकड़ों के अनुसार, 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 65 लाख वोटरों के नाम सूची से हटाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। यह आज जारी हुई ड्राफ्ट लिस्ट में स्पष्ट रूप से दिखेगा। हालांकि यह अंतिम सूची नहीं है। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी।
अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो क्या करें?
यदि किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं को एक महीने की अवधि दी है, जिसके दौरान वे अपने नाम को फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) से अपनी विधानसभा क्षेत्र की सूची डाउनलोड करें।
स्थानीय BLO (बूथ लेवल अधिकारी) या जिला निर्वाचन कार्यालय में भी सूची देखी जा सकती है।
अगर नाम नहीं है तो Form-6 भरें
यह फॉर्म नया नाम जोड़ने के लिए होता है।
फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
इसे संबंधित ERO/AERO के पास जमा करना होगा।
गलतियों के लिए Form-8 भरें
अगर आपका नाम, पता या अन्य विवरण गलत है, तो फॉर्म 8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है।
प्रमाण पत्र साथ लगाएं
नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक जरूरी है।
समय रहते करें कार्रवाई
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया का मकसद है कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर यदि कोई गलती या आपत्ति हो तो 1 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिनका निपटारा 26 अगस्त तक कर दिया जाएगा। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जिसमें केवल सत्यापित और पात्र मतदाता ही शामिल किए जाएंगे।