125 यूनिट फ्री बिजली के लिए नया कनेक्शन लेना हुआ मुश्किल, बदल गए कनेक्शन के नियम, विभाग की 'सीक्रेट' शर्त आई सामने
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना अब उतना आसान नहीं रहा। बिजली विभाग ने नए कनेक्शन के लिए सत्यापन प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया है
Patna - Patna - बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद अब नए कनेक्शन लेने के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। अब नए कनेक्शन के लिए केवल पिता या दादा के नाम की जमीन की रसीद पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि आवेदक के अपने नाम पर रसीद का होना अनिवार्य है। यदि जमीन पैतृक है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकार से प्राप्त वैध बंटवारानामा या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देना होगा।
एक ही परिवार के भीतर अलग-अलग कनेक्शन चाहने वाले भाइयों के लिए भी शर्तें कड़ी कर दी गई हैं। अब नया कनेक्शन तभी मिलेगा जब मकान भौतिक रूप से पूरी तरह अलग हो, जिसमें अलग प्रवेश द्वार, अलग रसोई और अलग आवासीय इकाई का होना आवश्यक है।
इसके साथ ही, अंचल, न्यायालय या निबंधन कार्यालय से प्रमाणित बंटवारानामा और पूर्वजों की जमीन की रसीद भी संलग्न करनी होगी। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस स्थान पर नया कनेक्शन लिया जा रहा है, वहां पहले से कोई बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए।
व्यावसायिक कनेक्शन के मामले में भी नियमों को स्पष्ट किया गया है। यदि व्यवसाय किराए के मकान में है, तो पंजीकृत किरायानामा और अद्यतन जमीन की रसीद देनी होगी। वहीं, कृषि कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है कि उन्हें फिक्स्ड चार्ज नहीं देना होगा और उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बिना मीटर वाले कृषि कनेक्शन के लिए 84 पैसे प्रति एचपी की दर निर्धारित की गई है।
कार्यपालक अभियंता ने उपभोक्ताओं को इस योजना के फायदों के बारे में भी बताया कि 125 यूनिट तक न केवल बिजली बिल बल्कि फिक्स्ड चार्ज भी पूरी तरह फ्री है। उपभोक्ताओं को केवल 125 यूनिट से अधिक की खपत पर ही भुगतान करना होगा। उन्होंने बकाया बिलों पर लगने वाले 1.5% मासिक ब्याज से बचने के लिए पुराने बिलों को अविलंब जमा करने की सलाह दी है।
जो उपभोक्ता इन नियमों और दस्तावेजों को पूरा करते हैं, वे सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए रंगीन फोटो, आधार कार्ड की मूल प्रति और जमीन के दस्तावेज अपलोड कर रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यपालक अभियंता ने प्रत्येक सोमवार (12 से 2 बजे) और शुक्रवार (3 से 4:30 बजे) को अपने कार्यालय में जनसुनवाई का समय भी निर्धारित किया है।