बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: खाद्य विभाग में 19 आपूर्ति निरीक्षकों और 3 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी

बिहार सरकार ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों का तबादला और नई तैनाती की है।

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: खाद्य विभाग में 19 आपूर्ति निरीक

Patna - हार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (ज्ञापांक 1401 और 1402, दिनांक 20.03.2026) के अनुसार, वर्तमान में पटना मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को विभिन्न जिलों के प्रखंडों में तैनात किया गया है। इन सभी तबादलों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक बताया गया है। 

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नई तैनाती विभागीय अधिसूचना के माध्यम से तीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (वेतन स्तर-8) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है: 

  •  मुकेश कुमार विश्वकर्मा: रोह, नवादा। 
  •  मुक्ति कुमार लश्कर: पारू, मुजफ्फरपुर। 
  •  समदर्शी पासवान: पीरो, भोजपुर। 


आपूर्ति निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर तबादला

 विभाग ने कुल 19 आपूर्ति निरीक्षकों (वेतन स्तर-7) की नई पदस्थापना के आदेश भी जारी किए हैं। इनमें से प्रमुख नाम और उनके नए पदस्थापन स्थल निम्नलिखित हैं: 

  •  संतोष कुमार: सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। 
  •  धीरेन्द्र कुमार: मीनापुर, मुजफ्फरपुर। 
  •  प्राणनाथ मुन्ना: गोविन्दपुर, नवादा। 
  • मती मधु कुमारी: ताजपुर, समस्तीपुर। 
  • मती खुशबू कुमारी: पीरपैंती, भागलपुर। 
  •  संजीव कुमार: रघुनाथपुर, सिवान। 


बकाया वेतन और योगदान के निर्देश 

आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को पटना मुख्यालय से विरमित होने के तत्काल बाद अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि का इनका बकाया वेतन इनके नए पदस्थापन वाले जिले या प्रखंड से ही प्राप्त होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पूर्व में निर्गत किसी भी आदेश को वर्तमान अधिसूचना के अनुरूप संशोधित समझा जाएगा। 

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन और प्रभावी तिथि 

इन सभी पदस्थापनाओं पर सक्षम प्राधिकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेश की प्रतियां संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और कोषागार पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं। यह निर्णय बिहार राज्यपाल के आदेश से संयुक्त सचिव द्वारा निर्गत किया गया है।