Bihar land reform rules: अपार्टमेंट की जमीन पर जमाबंदी को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला! पेश किया नया नियम
Bihar land reform rules:बिहार सरकार अब अपार्टमेंट की जमीन पर व्यक्तिगत जमाबंदी की जगह सामूहिक जमाबंदी लागू करेगी। बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर जमीन दर्ज होगी, जिसमें सभी फ्लैटधारियों का उल्लेख होगा।

Bihar land reform rules: बिहार सरकार ने अपार्टमेंट खरीदने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अब फ्लैट खरीदने पर जमीन का व्यक्तिगत नामांतरण (जमाबंदी) नहीं होगा, बल्कि सामूहिक जमाबंदी लागू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब जमीन बिल्डर या अपार्टमेंट सोसाइटी के नाम से ही दर्ज होगी, जिसमें सभी फ्लैट मालिकों का उल्लेख रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अंचल कार्यालयों द्वारा फ्लैट मालिकों के नाम से सीधे जमीन का नामांतरण (दाखिल-खारिज) किया जा रहा है। हालांकि, बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 और 2012 में फ्लैटधारियों के नाम जमीन के हिस्से की सीधी जमाबंदी का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों से भविष्य में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते थे।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, राजस्व सॉफ्टवेयर में भी व्यक्तिगत जमाबंदी का प्रावधान नहीं है, और यदि इसे ऐसे ही जारी रखा जाता, तो तकनीकी और कानूनी दोनों ही स्तरों पर जटिलताएं उत्पन्न होतीं।
अब क्या होगा नया सिस्टम?
नई प्रस्तावित व्यवस्था में, अपार्टमेंट निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर एक सामूहिक जमाबंदी बनाई जाएगी, जिसमें बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी का नाम होगा। इस रिकॉर्ड में सभी फ्लैटधारियों के नाम और फ्लैट नंबर का उल्लेख किया जाएगा।
यानी अब एक फ्लैट खरीदने का मतलब जमीन के किसी हिस्से का मालिक होना नहीं होगा, बल्कि सोसाइटी की साझा संपत्ति में हिस्सेदारी माना जाएगा। इससे न केवल जमीन के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी, बल्कि रियल एस्टेट लेन-देन को भी पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए भूमि सुधार विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव करेगा। दो महीनों के अंदर इस नई नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू करने की तैयारी की जा रही है।
अपार्टमेंट कल्चर और रेरा का रोल
बिहार में अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, खासकर पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे बड़े शहरों में। जमीन की कमी और रियल एस्टेट की मांग के कारण मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में, रेरा (RERA – Real Estate Regulatory Authority) की स्थापना ने फ्लैटधारकों को कानूनी सुरक्षा देने का काम किया है, लेकिन जमीन की जमाबंदी से जुड़ी समस्याएं अब तक हल नहीं हो पाई थीं। नए नियम से यह कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी।