Bihar mining - खनन परिवहन में एक ही चालान का बार-बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था, जुर्माना भी बढ़ाया
Bihar mining - एक ही चालान के बार बार इस्तेमाल के कारण हो रहे राजस्व के नुकसान के बाद अब खनन विभाग ने पूरी व्यवस्था को भी बदलने का फैसला लिया है।

Patna - सरकार के एक चूक का फायदा लंब समय से खनिज परिवहन में लोग उठा रहे हैं। जिससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। अब आखिरकार खनन विभाग ने अपनी इस गलती को सुधार दिया है और पूरी व्यवस्था को ही बदलने का आदेश दिया है।
दरअसल, खान एवं भू-तत्व विभाग की समीक्षा में एक बात सामने आई कि ज्यादातर खनिज परिवहन चालान में वाहन चालक का नाम और गंतव्य दर्ज नहीं होता है। नतीजा एक चालान का इस्तेमाल कई परियोजनाओं में हो जाना बेहद आसान और सहज है। एक ही चालान का उपयोग अनेक खनिज के परिवहन के लिए होने की स्थिति में सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान होता है।
समीक्षा बैठक में तमाम तथ्यों पर विचार करने के बाद विभाग ने तय किया है कि अब व्यवस्था बनाई है कि लघु खनिज चालान पर उपभोक्ता और लघु खनिज खरीदार का नाम अनिवार्य रूप से रहेगा।
चालान में यह जानकारी भरना अनिवार्य
यदि ऐसा नहीं होगा तो चालान को अवैध मानकर नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चालान में गंतव्य जैसे राज्य, जिला, थाना और ब्लाक का विवरण निश्चित रूप से दर्ज किया जाएगा।
25 गुना जुर्माना
इसके अलावा विभाग को बिल देते वक्त संवेदक को बिल के साथ वैद्य स्रोत से प्राप्त चालान भी जमा करना होगा। इसके बाद उसकी जांच होगी तब लघु खनिज के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर किसी जांच में चालान अवैध पाया गया तो खनिज मूल्य का 25 गुणा जुर्माना संवेदक से वसूला जाएगा।
विभाग ने यह व्यवस्था भी बनाई है कि जो कार्य विभाग लघु खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, वे कार्य संवेदक द्वारा जमा किए गए चालान की कार्यपालक अभियंता से सत्यता जांच कराएं। इसके बाद भी संवेदकों को किसी प्रकार का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।